कन्फर्म ट्रेन टिकट रद्द कराने पर पैसे की वापसी के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं

मीडिया के एक वर्ग में रेलवे रिफंड नियमों में परिवर्तन के संबंध में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन रिफंड नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो जून 2013 में अधिसूचित किए गए थे तथा पहली जून, 2013 से प्रभावी हुए थे। अधिसूचित रिफंड नियमों के अनुसार, रेलगाड़ी के प्रस्थान के 2 घंटे के अंदर कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर यात्री किराए का 50 प्रतिशत तक वापस ले सकते हैं।

स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, इस्तेमाल न हो सके कन्फर्म आरक्षित टिकट को रद्द कराने के संबंध में पैसा वापस लेने के नियम नीचे दिए गए हैं:

1. यदि टिकट रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो न्यूनतम प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार एयर-कंडीशन्ड प्रथम श्रेणी/इग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एक सौ 20 रुपये की फ्लैट दर से, एयर कंडीशन्ड-द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी के लिए एक सौ रुपये, एयर कंडीशन्ड – तृतीय टियर / 3 इकोनोमी/ एयरकंडीशन्ड चेयर कार के लिए 90 रुपये, शयनयान वर्ग के लिए 60 रुपये तथा द्वितीय श्रेणी के लिए 30 रुपये की कटौती की जाएगी।

2. यदि टिकट रद्द करने के लिए रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले 48 घंटे और छह घंटे के बीच प्रस्तुत किया जाता है तो रद्द करने के शुल्क के रूप में न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार के विषयाधीन किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा।

3. यदि टिकट रद्द करने के लिए रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 6 घंटे पहले और वास्तविक प्रस्थान के दो घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो रद्द करने के शुल्क के रूप में न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार के विषयाधीन किराए का 50 प्रतिशत काटा जाएगा।

4. यदि रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के दो घंटे के बाद रद्द कराने के लिए आरक्षित टिकट वापस किया जाता है तो कोई पैसा वापस नहीं होगा।

यात्री उक्त नियमों के तहत रिफंड हासिल करना जारी रख सकते हैं क्योंकि रिफंड नियमों के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बिना इस्तेमाल किए प्रतीक्षा सूची या आरएसी टिकटों को रद्द कराने के लिए रिफंड नियम इस प्रकार हैं:

यदि रद्द करने के लिए वेटलिस्टेड/आरएसी टिकट प्रस्तुत किया जाता है तो किराए की वापसी लिपिक खर्च काटने के बाद इस प्रकार की जाती है: –

1. टिकट दूरी पर विचार किए बिना, रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद तीन घंटे तक प्रस्तुत किया जाता है।

2. यात्री किसी पीआरएस काउंटर या निर्धारित वर्तमान काउंटर से टिकट रद्द करा सकते हैं।

3. रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटे बाद आरएसी टिकट/वेटलिस्ट टिकट पर किराया वापस नहीं किया जाएगा।

4. रात को 21: .00 घंटे और 06: 00 घंटे (वास्तविक प्रस्थान) के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के लिए यात्रा शुरू करने के स्टेशन पर कोई वर्तमान काउंटर उपलब्ध न होने पर, आरक्षण कार्यालय के खुलने के बाद पहले दो घंटे के अंदर स्टेशन पर रिफंड दिया जाएगा।

इसी प्रकार, ई-टिकट और तत्काल टिकट के रद्द कराने के संबंध में भी वही नियम लागू हैं जो पहली जुलाई, 2013 से प्रभावी किए गए हैं।

बंद या बाढ़ इत्यादि विशेष परिस्थितियों में जहां यात्री टिकट रद्द कराने के लिए आरक्षण काउंटर या स्टेशन पर नहीं पहुंच सकें तो रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के बाद तीन दिन तक यात्री को टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) जारी की जाएगी तथा यात्री यात्रा शुरू होने के बाद दस दिन के अंदर वापसी के लिए संबंधित जोनल रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर (रिफंड) को आवेदन कर सकते हैं।

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