JAMSHEDPUR NEWS :फिरोज खान की परेशानी बढ़ी, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
शिकायतकर्ता अशफाक खान को व्हाट्सएप पर मिलने लगी जान मारने की धमकी
जमशेदपुर। झामुमो नेता एवं धातकीडीह निवासी फिरोज खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने फिरोज खान की याचिका खारिज कर दी है और अब उसे अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण करना ही पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार अशफाक खान ने कदमा थाना में फिरोज खान, सज्जाद उर्फ सट्टा, जाफर, फैजल हक उर्फ चिंटू एवम परवेज खान के खिलाफ एफ आई आर किया था। वादी अशफाक खान के अनुसार उसके पिता ठेकेदार मुस्ताक खान ने एक लाख रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा रखा था और आरोपी फिरोज खान ने उस मुकदमे को उठा लेने की धमकी दी। वादी के अनुसार आरोपियों ने 26 अक्टूबर 2020 की रात लगभग नौ बजे गणेश पूजा मैदान के पास रोका, मारपीट की और पॉकेट से ₹ 25 हजार निकाल लिया। कदमा पुलिस ने सट्टा एवं जफर खान की गिरफ्तारी की मगर अन्य आरोपी फरार रहे तो एसडीजेएम कोर्ट ने जून 2022 को गैर जमानती वारंट एवं 15 मार्च 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत इश्तिहार का आदेश जारी कर दिया।
एसडीजेएम कोर्ट आदेश के खिलाफ फिरोज खान ने उच्च न्यायालय की शरण ली। इससे पहले फिरोज खान की अग्रिम याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय खारिज कर चुका है तो उसने 82 सीआरपीसी का आदेश स्थगित करने को लेकर उच्च न्यायालय की शरण ले रखी थी, जहां उसे कानूनी मात खानी पड़ी।
इधर एसडीजेएम कोर्ट ने वादी अशफाक खान एवं उसके पिता मुस्ताक खान को व्हाट्सएप पर जान मारने की मिल रही धमकी के मद्देनजर केस के अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है।बता दें कि इस मामले के विवाद को लेकर शिकायतकर्ता अशफाक के बेटे को कुछ साल पहले गोली भी मारी जा चुकी है.हालांकि उसकी जान बच गई थी.
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