Jharkhand Big Breaking News :आय से अधिक मामले में बंधु तिर्की दोषी करार, 3 साल की सजा

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Jharkhand।

झारखंड से बङी खबर आ रही  है।आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखण्ड के   मांडर विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है। दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनायी।इस मामले में पहले एसीबी में केस दर्ज किया गया था।इसके बाद सीबीआई ने 2010 में बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।

क्या है पूरा मामला

झारखंड के पूर्व मंत्री व मांडर विधानसभा से विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था। सीबीआई जांच में पता चला है कि बंधु तिर्की ने मांडर का विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

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