जमशेदपुर-प्रेमी और पत्नी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावस की सजा

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 आरोप पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबा कर की हत्या

जमशेदपुर।

जमशेदपुर व्यवहार न्यायलय ने प्रेमी के साथ पति की हत्या के मामले मे फैसला सुनाते पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला ए डी जे 4 के अदालत ने सुनाया है। हालाकि दोनो को  ए डीजे 4 के न्यायाधीश अजीत कुमार सिह के न्यायलय ने 26 अप्रैल को दोषी करार दिया था। और सजा की विदु पर शनिवार को फैसला सुनाया जाना था। उसी क्रम आज एडीजे 4 की अदालत ने अभियुक्तों सोनी देवी और प्रेमी निरंजन कुमार राय को आजीवन कारावास और बीस बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाया।

 

25 सितबंर 2014 का है मामला

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25 सितबंर2014  को पुलिस को सुचना मिली कि बर्मामाईस थाना क्षेत्र के कंचन नगर में चालक ओम प्रकाश राम अपने घर के शौचालय के पास बेहोशी की हालात में गिरे पड़े थे।उसके परिजनो ने उसे उठाकर टिनप्लेट अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरो द्वारा इनकार किए जाने पर टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टरो ने ओम प्रकाश राम को मृत घोषित कर दिया गया।

 

पुलिस ने इस मामले चालक की पत्नी सोनी देवी से पुछताछ कर रही थी तो बार बार वह अपना बयान बदल रही थी ।कङाई से पुछताछ के बाद उसने अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने इस घटना को अंजाम अपने प्रेमी निरजंन के साथ मिलकर किया । महिला ने बताया कि उसने अपनी पति की हत्या गला दबा कर की ।

 

प्रेमी के साथ पत्नि को संदिग्ध अवस्था मे देखा था ओम प्रकाश ने

घटना के सबंध मे बताया जाता है कि मृतक ओम प्रकाश राम 25 सितबंर को जब अपने घर रात  को घर पहुँचा तो देखा कि उसकी पत्नी आपत्ति जनक अवस्था में निरजंन के साथ है ।इस घटना से वह आग बबुला  हो गया और पत्नी के साथ झगङा करने लगा कि इसी तु तु मै पत्नी ने मृतक को ढकेल दिया जिससे वह गिर गया और उसके बाद नल के पाईप के सहारे गल्ला दबा कर हत्या कर दी।

इस मामले का पर्दाफाश तत्कालीन सि टी एस पी कार्तिक एस के कारण पुरा मामला खुलासा हो पाया था।

 

 

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