*मृतक के परिजनों को पाँच लाख एवं घायलों को एक लाख का मिला मुआवजा*
जहानाबाद ।
वर्ष 1999 में हुए सेनारी नरसंहार में मारे गए लोगो के आश्रितों को पाँच-पाँच लाख रूपये एवं घायलों को एक-एक लाख रूपये की मुआवजा राशि गुरूवार को व्यवहार न्यायालय स्थिर विधिक सेवा सदन स्थित सभागार में जिला जज चन्द्रप्रकाश सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया।
इस अवसर पर आज 12 लोगों को मुआवजा राशि जिला जज ने चेक के द्वारा दिया। इस बात की जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव -सह- ए.डी.ज्े रजनीश श्रीवास्तव ने बतलाया की सेनारी नरसंहार कांण्ड में एडीजे रंजीत कुमार सिंह द्वारा 15 नवम्बर 2016 को पारित फैसले में सेनारी नरसंहार के पिड़ीतो को मुआवजा राशि देने का निर्देश न्यायाधीश ने सरकार को दिया था। उन्होंने मृतको के आश्रितों को पाँच-पाँच लाख रूपये एवं घायलों को एक-एक लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था।
जिनमें से आज चार घायलों मोहन शर्मा, राकेश कुमार, अजय कुमार, एवं अनील कुमार को एक-एक लाख रूपये का चेक जिला जज ने प्रदान किया।
जबकि मृतक के आश्रित मृगनाल देवी, राहुल कुमार, धर्मशीला देवी, चन्द्रविलाश शर्मा, बरमहा देवी, बलराम शर्मा, एवं दूलारी देवी को पाँच-पाँच लाख रूपये का चेक जिला जज चन्द्रप्रकाश सिंह ने प्रदान किए। मृतक के आश्रितों एवं घायलों का पहचान स्थानीय मुखिया सीता देवी ने किया। जो इस अवसर पर उपस्थित थी।
उल्लेखनिय है कि 18 मार्च 1999 की मध्य रात्री में नक्सलवादियों द्वारा सेनारी गॉव में हमला करके 34 ग्रामिनों की हत्या गर्दन रेतकर कर दिया था। जिसमें न्यायाधीश ने लम्बी सुनवाई के बाद पिछले बर्ष नवम्बर माह में अपना फैसला सुनाया था। जिसमें उन्होंने पिड़ीतों को मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। इसी के आलोक में आज मुआवजा की राशि प्रदान की गई ।
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