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पलामू-*हत्या के दो आरोपियों को सश्रम अजीवन कारावास

 

मेदिनीनगर।

व्यवहार न्यायालय के नवम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें मेदिनीनगर शहर के जेलहाता निवासी निशू कुमार और सुदना निवासी रवि कुमार चंद्रवंशी का नाम शामिल है। इन दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि अभियुक्तों के नहीं जमा करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोग का सारांश है कि उपरोक्त अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 2 जुलाई 2007 की शाम सात बजे शहरी क्षेत्र के जेलहाता स्थित वन विभाग के गेट के समीप पूर्व में हुए विवाद को लेकर जेलहाता निवासी अखिलेश अखौरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भतीजा जेलहाता निवासी रिचू अखौरी ने उपरोक्त अभियुक्तों के अलावा अन्य के खिलाफ शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अनुसंधान के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था।