राजेस तिवारी
पटना |
बिहार बोर्ड की इंटर आर्ट्स टॉपर रही रूबी राय के मामले में पटना पुलिस जुवेनाईल जस्टिस (जे जे )एक्ट के उल्लंघन मामले में फस सकती है | नाबालिग होने के बावजूद रूबी के साथ जुवेनाईलजस्टिस बोर्ड के नियमों का पालन नहीं किया गया | नियमों के उल्लंघनके मामले में सामाजिक संगठन प्रयास द्वारा दो दिनों में पटना हाईकोर्ट सख्ती दिखाई है | इस मामले का सज्ञान लेते हुए मानवधिकार आयोग ने पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है | मंगलवार को मानवधिकार आयोग की टीम ने बिहार विद्यालय परिझा समिति के कार्यालय पहुंचकर रूबी की उम्र और उसकी
गिरफ्तारी से जुड़े मुद्वों पर सचिव से पूछताछ की | आयोग ने संकेत दिए की वह पटना पुलिस से इस मामले में पूछताछ करेगी क्योंकि रूबी को गिरफ्तार करने में किशोर न्याय बोर्ड के मानदंडों का पालन नहीं हुआ | सादी वर्दी में पकडना था रूबी को जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के पूर्व सदस्य डीके मिश्रा एव सामाजिक संगठन प्रयास के स्टेट प्रोग्राम निदेशक सुरेश कुमार ने कहा की इस मामले में पुलिस ने कानून का उलंघन किया | कहा की नियम के अनुसार रूबी को पटना पुलिस को सादी वर्दी में पकडना चाहिए था | उसे किशोर न्याय बोर्ड के समझ उपस्थित करना चाहिए था | लेकिन उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया |

