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Home » JHARKHAND NEWS :हेमन्त कैबिनेट का जनकल्याण पैकेज: शहीदों को सम्मान, बच्चों को पोषण और युवाओं को रोजगार
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JHARKHAND NEWS :हेमन्त कैबिनेट का जनकल्याण पैकेज: शहीदों को सम्मान, बच्चों को पोषण और युवाओं को रोजगार

BJNN DeskBy BJNN DeskJuly 24, 2025No Comments4 Mins Read
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रांची, — मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सुरक्षाबलों के शहीदों के परिजनों के लिए नौकरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने समेत 25 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

बैठक के मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी: उग्रवाद या सीमा रक्षा में शहीद केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के झारखंड निवासी जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान व सरकारी सेवा में नियुक्ति मिलेगी।

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CAG रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (मार्च 2023 तक) को झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।

काल्पनिक वेतनवृद्धि मंजूर: 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त कर्मियों के लाभों हेतु अब केंद्र सरकार के ताज़ा ज्ञापन के अनुसार Notional Increment मान्य होगा।

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रांची, — मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सुरक्षाबलों के शहीदों के परिजनों के लिए नौकरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने समेत 25 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

बैठक के मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:

शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी: उग्रवाद या सीमा रक्षा में शहीद केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के झारखंड निवासी जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान व सरकारी सेवा में नियुक्ति मिलेगी।

CAG रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (मार्च 2023 तक) को झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।

काल्पनिक वेतनवृद्धि मंजूर: 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त कर्मियों के लाभों हेतु अब केंद्र सरकार के ताज़ा ज्ञापन के अनुसार Notional Increment मान्य होगा।

तीन चिकित्सकों की सेवा समाप्ति: डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ. रीना कुमारी (बोकारो) व डॉ. वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त किया गया।

न्यायिक सुधार: डाल्टनगंज में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों हेतु विशेष न्यायालय गठन को स्वीकृति।

भर्ती नियमों में बदलाव: पुलिस सहित गृह रक्षा वाहिनी के संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 स्वीकृत। पूर्व विज्ञापन रद्द, अभ्यर्थियों को फीस व उम्र सीमा में राहत।

“अटल मोहल्ला क्लीनिक” का नाम बदला: अब यह योजना “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” के नाम से जानी जाएगी।

उर्दू शिक्षकों की बहाली: 4339 पदों का सृजन (3287 इंटर प्रशिक्षित व 1052 स्नातक प्रशिक्षित)।

दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था: विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नई नियमावली पारित।

आंगनबाड़ी योजना में बदलाव: किशोरी बालिकाओं को MFEDF (Micronutrient Fortified/Energy Dense Food) प्रदान किया जाएगा।

राजकीय श्रावणी मेला-2025 हेतु विधि-व्यवस्था हेतु 28 मेला OP और 19 ट्रैफिक OP की अस्थायी स्वीकृति।

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2025 तथा झारखंड आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली को स्वीकृति।

सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत: साक्ष्य देने हेतु यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का निर्णय।

वित्तीय प्रक्रियाओं में ढील: कई मामलों में वित्त नियमावली की धाराओं को शिथिल कर आवश्यक स्वीकृतियां दी गईं, जैसे – CRISP संस्था से MoU, MFEDF की आपूर्ति, आदि

तीन चिकित्सकों की सेवा समाप्ति: डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ. रीना कुमारी (बोकारो) व डॉ. वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त किया गया।

न्यायिक सुधार: डाल्टनगंज में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों हेतु विशेष न्यायालय गठन को स्वीकृति।

भर्ती नियमों में बदलाव: पुलिस सहित गृह रक्षा वाहिनी के संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 स्वीकृत। पूर्व विज्ञापन रद्द, अभ्यर्थियों को फीस व उम्र सीमा में राहत।

“अटल मोहल्ला क्लीनिक” का नाम बदला: अब यह योजना “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” के नाम से जानी जाएगी।

उर्दू शिक्षकों की बहाली: 4339 पदों का सृजन (3287 इंटर प्रशिक्षित व 1052 स्नातक प्रशिक्षित)।

दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था: विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नई नियमावली पारित।

आंगनबाड़ी योजना में बदलाव: किशोरी बालिकाओं को MFEDF (Micronutrient Fortified/Energy Dense Food) प्रदान किया जाएगा।

राजकीय श्रावणी मेला-2025 हेतु विधि-व्यवस्था हेतु 28 मेला OP और 19 ट्रैफिक OP की अस्थायी स्वीकृति।

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2025 तथा झारखंड आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली को स्वीकृति।

सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत: साक्ष्य देने हेतु यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का निर्णय।

वित्तीय प्रक्रियाओं में ढील: कई मामलों में वित्त नियमावली की धाराओं को शिथिल कर आवश्यक स्वीकृतियां दी गईं, जैसे – CRISP संस्था से MoU, MFEDF की आपूर्ति, आदि

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